News

मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं, सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका

Rahul Gandhi letest news: गुजरात की सूरत कोर्ट ने आज राहुल गांधी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने आज उनकी 2019 की “मोदी सरनेम” टिप्पणी पर मानहानि के मामले में उनकी सजा को रोकने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को फिलहाल संसद सदस्य के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता है।
राहुल गांधी ने अनुरोध किया था कि उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाए जाने वाले अदालती आदेश के खिलाफ अपील लंबित रहने तक उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाए। कांग्रेस नेता ने कहा, उनके साथ कठोर व्यवहार किया, एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति से अत्यधिक प्रभावित।
सूरत की अदालत ने असहमति जताई।

ट्रायल कोर्ट के जज रॉबिन मोगेरा ने कहा, “राहुल गांधी यह साबित करने में विफल रहे कि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने और चुनाव लड़ने के अवसर से इनकार करने से उन्हें एक अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय क्षति होगी।”
जज ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहते हुए भी उद्धृत किया कि दोषसिद्धि को रोकने के फैसलों को सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए और “आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से नहीं … जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास को प्रभावित करे”।

राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी ठहराया और 23 मार्च को गुजरात में 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान उनके भाषण के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई। भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर यह कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि “सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे होता है?” निचली अदालत ने फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए श्री गांधी को 30 दिन की जमानत दी थी।

Related posts

Rally Australia (WRC): multiples of five

newsstand18@

सबसे कम समय में पायलट बनी अंशिका

newsstand18@

डाक-टिकटों के प्रति अभिरूचि व शोध कार्य हेतु “दीन दयाल स्पर्श योजना” छात्रवृत्ति देगा डाक विभाग- पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव

newsstand18@